From The Desk of Manager
Campus Rules
- प्राचार्य कार्यालय में बिना अनुमति प्रवेश पूर्णतया वर्जित है।
- महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों के प्रति शिष्ट व्यवहार करें।
- दुर्व्यवहार के आरोप की गंभीरता के अनुरूप अर्थदंड, निलंम्बन (2 से 6 सप्ताह तक) अथवा निष्कासन का दंड प्राचार्य / नियंता मंडल अथवा मुख्य नियंता द्वारा दिया जाएगा।
- महाविद्यालय प्रांगण में किसी प्रकार का अस्त्र / शस्त्र लाना वर्जित एवं दंडनीय अपराध है।
- बिना परिचय पत्र महाविद्यालय परिसर में प्रवेश पूर्णता निषिद्ध है ।
- महाविद्यालय की दीवारों एवं फर्नीचर को गंदा ना करें, ना ही तोड़फोड़ करके उस पर कुछ लिखें । ऐसा करने वाले छात्र / छात्रओं का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।
- पान एवं मसाला का प्रयोग तथा धूम्रपान विद्यालय परिसर में पूर्ण रूप से वर्जित है । दीवारों एवं फर्श पर थूकने पर न्यूनतम रु 100 के अर्थदंड के साथ निलंबन / निष्कासन की कार्रवाई की जा सकती है।
- विद्यालय की पुस्तकों को किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचाएं ऐसा करने वाले छात्र छात्रा को पुस्तक के मूल्य के साथ साथ रु 100 का अर्थदंड दे होगा।
- पुस्तक समय से जमा न करने पर रुपए एक प्रति दिन के दर से अर्थदंड दे होगा ।
- साइकिल स्टैंड का किराया वार्षिक रुपए 100 है। छात्र-छात्रा अपनी साइकिल केवल स्टैंड पर ही रखें। इधर-उधर साइकिल खड़ी करने पर ५ रुपए प्रति दिन के दर से दंड देना होगा।
- अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रचार / प्राचार्या सभी विभागा अध्यक्ष/ आचार्य अधिकृत हैं और उपर्युक्त सभी धाराओं के अंतर्गत किसी भी छात्र को निर्देश देकर दंडित कर सकते हैं।